Atal Pension Yojana: 60 से पहले ही हो जाए APY सब्सक्राइबर की मौत, तो जमा रकम का क्या होगा?
किसी व्यक्ति ने अटल पेंशन योजना में निवेश शुरू किया और लगातार 10 से 15 साल निवेश करने के बाद उसकी मौत हो गई, तो उसकी जमा रकम का क्या होगा. क्या वो रकम नॉमिनी को वापस मिल जाएगी या उसके नॉमिनी को पेंशन का लाभ दिया जाएगा? जानिए क्या है नियम-
अगर आप बुढ़ापे में रेग्युलर इनकम की टेंशन से परेशान रहते हैं, तो अटल पेंशन योजना आपके लिए मददगार हो सकती है. इसके जरिए आप अपने लिए 5000 रुपए तक की पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं. लेकिन इसमें सिर्फ वो ही लोग निवेश कर सकते हैं जो टैक्सपेयर्स नहीं हैं, साथ ही जिनकी उम्र 18 साल से 40 साल तक की है. अटल पेंशन स्कीम में निवेशक को 60 साल की आयु पूरी होने तक निवेश करना होता है और इसके बाद पेंशन मिलना शुरू होती है.
लेकिन मान लीजिए कि व्यक्ति ने अटल पेंशन योजना में निवेश शुरू किया और लगातार 10 से 15 साल निवेश करने के बाद उसकी मौत हो गई, तो उसकी जमा रकम का क्या होगा. क्या वो रकम नॉमिनी को वापस मिल जाएगी या उसके नॉमिनी को पेंशन का लाभ दिया जाएगा? जानिए क्या है नियम-
60 से पहले सब्सक्राइबर की मौत होने पर क्या है नियम
अटल पेंशन योजना के मुताबिक अगर इसमें निवेश करने वाले आवेदक की मृत्यु किसी बीमारी या दुर्घटना के चलते 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले हो जाती है, तो उसकी निवेश की हुई रकम व्यर्थ नहीं जाती. ऐसे में जीवनसाथी या नॉमिनी को APY सब्सक्राइबर द्वारा जमा की गई पूरी रकम की निकासी का अधिकार होता है. इसके अलावा अगर जीवनसाथी चाहे तो वो APY खाते में योगदान जारी रख सकता है और 60 के बाद पेंशन प्राप्त कर सकता है. ग्राहक का पति या पत्नी वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ग्राहक को मिलनी थी.
पेंशनधारक की मौत के मामले में क्या है नियम
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वहीं अगर 60 की उम्र पूरी करने के बाद अटल पेंशन योजना का लाभ ले रहे व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसके स्पाउस (जीवनसाथी) को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा और सब्सक्राइबर और स्पाउस दोनों के निधन पर 60 साल की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी.
APY के लिए ऐसे करें आवेदन
अगर आप भी अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले किसी बैंक में बचत खाता खुलवा लें. अगर आपका पहले से ही बैंक में बचत खाता है तो आपको वहां से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा. फॉर्म में नाम, आयु, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आदि तमाम जानकारी सही-सही भरें. मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज साथ में अटैच करें. इसके बाद फॉर्म को बैंक में जमा करें. इसके बाद आपके सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा और अटल पेंशन योजना के तहत आपका खाता खोल दिया जाएगा.
08:21 AM IST